बिहार विकलांग पेंशन योजना 2023

सतीश कुमार
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देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य के नागरिकों और किसानों के हित के लिए कई तरह की योजनाएं और नीतियां तैयार कर रही हैं। ऐसे में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विकलांग भाई-बहनों के लाभ के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2021 की शुरुआत की है और इस योजना को आम तौर पर बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। . यह भी पता चल रहा है. इस योजना का लाभ उठाकर बिहार राज के दिव्यांग भाई-बहन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज के महत्वपूर्ण लेख में हम आप सभी को बताएंगे कि बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है और इसमें आवेदन कैसे करें इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।

बिहार विकलांग पेंशन योजना 2023 :-

बिहार राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लाभ के लिए लगातार नई और लाभकारी योजनाएं लाती रहती है। बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में रहने वाले 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोगों को सहायता दी है। भाइयों और बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की। योजना के तहत, बिहार राज्य सरकार की ओर से हर महीने 500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को बिहार राज्य सरकार समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा करना होगा और आवेदन करते समय लाभार्थियों को अपना विकलांगता प्रमाण पत्र भी रखना होगा। आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल से आसानी से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और फिर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता मानदंडों की जानकारी होनी चाहिए और तभी आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए दिव्यांग भाई-बहनों की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

योजना का लाभ लेने वाला दिव्यांग व्यक्ति बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

विकलांग व्यक्ति के पास अपना विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा उसकी विकलांगता का प्रतिशत जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए।

आवेदक पहले से ही किसी अन्य पेंशन योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए और न ही इसका लाभ उठा रहा होना चाहिए।

आवेदन करने वाले लाभार्थी की कुल वार्षिक आय न्यूनतम से कम होनी चाहिए।

आवेदकों पर किसी भी प्रकार की आयु सीमा का बंधन नहीं है तथा उन्हें हर वर्ग की आयु सीमा के अनुसार योजना का लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और उनकी जानकारी नीचे दी गई है।

विकलांगता का प्रमाण पत्र

आवेदक व्यक्ति का आधार कार्ड

आवेदक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र

आवेदक का निवास प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक की प्रति

आवेदक की दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपना पंजीकरण कराना होगा और फिर आपको बिहार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता की राशि हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में प्राप्त होगी। आइए जानते हैं बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जो इस प्रकार है।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले बिहार समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और उसका होम पेज खोलना होगा।

आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको “बिहार राज्य विकलांगता पेंशन पोर्टल” नाम का एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको “लाभार्थी पात्रता मानदंड” नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

अब वहां आपको योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक आवेदन पत्र दिखाई देगा और आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।

अब आवेदन पत्र को प्रिंट करवा लें और उसमें पूछी गई जानकारी एक-एक करके ध्यानपूर्वक भरें।

जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी संलग्न करनी होगी।

अब अपने नजदीकी विकलांगता कल्याण विभाग में जाएं और अपना पेंशन आवेदन पत्र जमा करें।

संबंधित अधिकारी आपके आवेदन पत्र की जांच करेगा और जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर आपको हर महीने योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

अगर आपने बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अपना आवेदन पूरा कर लिया है और आप घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।

सबसे पहले आपको बिहार राज्य के समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और उसका होम पेज खोलना होगा।

अब आपको यहां बिहार दिव्यांग पेंशन योजना नाम का एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब आपको कई विकल्प दिखाई देंगे और इन विकल्पों में से आपको “दिव्यांग पेंशन योजना बिहार आवेदन स्थिति जांचें” नाम का एक विकल्प दिखाई देगा और अब आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज में आपको एक विकल्प “अपनी स्थिति जानें” दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको यहां अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा और फिर “Search” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इतना करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी और आप उसमें अपनी सारी जानकारी देख सकते हैं.

दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ
बिहार राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर दिव्यांग भाई-बहन खुद को आत्मनिर्भर बना सकेंगे और उन्हें किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी और इससे वे अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
इस योजना के लागू होने से दिव्यांग भाई-बहनों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार आएगा और कोई भी उनकी ओर दयनीय दृष्टि से नहीं देखेगा।
विकलांग पेंशन योजना के तहत, बिहार राज्य सरकार पात्र विकलांग भाई-बहनों को नौकरी प्रदान करने के अवसर पैदा करेगी।
इसके अलावा इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
इस योजना के तहत अब बिहार राज्य का कोई भी दिव्यांग भाई या बहन आसानी से किसी भी बैंक से ऋण राशि प्राप्त कर सकेगा और कोई भी योग्य व्यवसाय शुरू कर सकेगा।

सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: बिहार दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
ANS:- इस योजना में 40% से अधिक विकलांग भाई-बहनों को हर महीने 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रश्न: बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर:- 40% या अधिक विकलांगता वाले भाई-बहन।

प्रश्न: बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत किसने की?
ANS:- बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।

प्रश्न: बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:-ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से।

प्रश्न: बिहार विकलांग पेंशन योजना में कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाएगी?
उत्तर:- सहायता राशि 500 रूपये।

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Satish Kumar Is A Journalist With Over 10 Years Of Experience In Digital Media. He Is Currently Working As Editor At Aman Shanti, Where He Covers A Wide Variety Of Technology News From Smartphone Launches To Telecom Updates. His Expertise Also Includes In-depth Gadget Reviews, Where He Blends Analysis With Hands-on Insights.
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