सरकार सिंचाई सुविधाओं की आपूर्ति के लिए कई अलग-अलग पहल शुरू करती है।

सतीश कुमार
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सरकार सिंचाई सेवाओं की आपूर्ति के लिए कई तरह की परियोजनाएं शुरू करती है।

सरकार सिंचाई सुविधाओं की आपूर्ति के लिए कई अलग-अलग पहल शुरू करती है।
सरकार सिंचाई सुविधाओं की आपूर्ति के लिए कई अलग-अलग पहल शुरू करती है।

सरकार सिंचाई सुविधाओं की आपूर्ति के लिए कई अलग-अलग पहल शुरू करती है।

सरकार सिंचाई सेवाओं की आपूर्ति के लिए कई तरह की परियोजनाएं शुरू करती है।

सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बोरवेल और खुले कुओं की खुदाई की जाती है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना भी शुरू की है। इस योजना के माध्यम से सरकार बोरवेल या खुले कुओं को पंपों से ड्रिल करने जा रही है। इस लेख में कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इस लेख को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप इस योजना से कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको उद्देश्यों, लाभों, सुविधाओं, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में भी जानकारी मिलेगी।

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से, लाभार्थियों को कृषि भूमि पर बोरवेल की ड्रिलिंग या खुले कुओं की खुदाई के बाद पंप सेट और सहायक उपकरण की स्थापना करके सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सरकार ने व्यक्तिगत बोरवेल परियोजना के लिए 1.50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि बोरवेल ड्रिलिंग, पंप आपूर्ति और 50000 रुपये विद्युतीकरण जमा के लिए होगी। बेंगलुरू शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर कोलार, चिक्काबल्लापुर और तुमकुर जिलों को 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

4 लाख की इकाई लागत 8 एकड़ भूमि तक तथा 15 एकड़ भूमि के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित है। योजना के तहत पूरी लागत को सब्सिडी के रूप में माना जाएगा। सरकार पानी के बारहमासी स्रोतों के उपयोग या पाइपलाइनों के माध्यम से पानी उठाकर किसानों को उचित सिंचाई सुविधा प्रदान करने जा रही है। केवल वही किसान जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखते हैं और छोटे या सीमांत किसान हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यदि बारहमासी जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो निगम व्यक्तियों को जल बिंदुओं पर बोरवेल के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करेगा। निगम कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बोरवेल के निर्माण पर कुल 1.5 लाख रुपये का खर्च वहन करने जा रहा है।

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के लाभ और विशेषताएं

  • कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना शुरू की है।
  • इस योजना के माध्यम से, लाभार्थियों को कृषि भूमि पर बोरवेल की ड्रिलिंग या खुले कुओं की खुदाई के बाद पंप सेट और सहायक उपकरण की स्थापना करके सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
  • सरकार ने व्यक्तिगत बोरवेल परियोजना के लिए 1.50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये आवंटित किए हैं।
  • यह राशि बोरवेल ड्रिलिंग, पंपसेट आपूर्ति और 50000 रुपये विद्युतीकरण जमा के लिए होगी।
  • बेंगलुरू शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर कोलार, चिक्काबल्लापुर और तुमकुर जिलों को 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • इसके अलावा अन्य जिलों को 2 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • ये सुविधाएं पानी के स्रोतों से पाइपलाइन खींचकर और पंप मोटर्स और सहायक उपकरण स्थापित करके पास की नदियों के किसानों के स्वामित्व वाली भूमि को प्रदान की जाएंगी।
  • 4 लाख की इकाई लागत 8 एकड़ भूमि तक तथा 15 एकड़ भूमि के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित है।
  • योजना के तहत पूरी लागत को सब्सिडी के रूप में माना जाएगा।
  • सरकार पानी के बारहमासी स्रोतों के उपयोग या पाइपलाइनों के माध्यम से पानी उठाकर किसानों को उचित सिंचाई सुविधा प्रदान करने जा रही है।
  • केवल वही किसान जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखते हैं और छोटे या सीमांत किसान हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • यदि बारहमासी जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो निगम व्यक्तियों को जल बिंदुओं पर बोरवेल के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करेगा।
  • निगम कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बोरवेल के निर्माण पर कुल 1.5 लाख रुपये का खर्च वहन करने जा रहा है।

पात्रता मापदंड

  • आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए
  • आवेदक कर्नाटक का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • उम्मीदवार एक छोटे या सीमांत किसान का होना चाहिए
  • शहरी क्षेत्रों में किसान की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 96000 रुपये प्रति वर्ष 1.03 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए

आवश्यक दस्तावेज़

  • परियोजना रिपोर्ट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • नवीनतम आरटीसी
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • भू-राजस्व भुगतान की रसीद
  • स्व-घोषणा प्रपत्र
  • ज़मानत से स्व-घोषणा पत्र

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं. इसी तरह, कर्नाटक सरकार ने राज्य के किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कर्नाटक गंगा कल्याण योजना शुरू की है। इस लेख में, हमने आपको कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के ऐसे किसानों के लिए बोरवेल या खुले कुएं की खुदाई करने जा रही है, जिनके पास अपनी जमीन उपलब्ध है. आज इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, सुविधाएँ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में बताएंगे।

कर्नाटक में गंगा कल्याण योजना से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए केवल राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के छोटे या सीमांत किसानों को ही पात्र माना जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 8 एकड़ भूमि पर 4 लाख रुपये और 15 एकड़ भूमि के लिए 6 लाख रुपये की इकाई लागत अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। पानी के बारहमासी स्रोतों या पाइपलाइनों की मदद से लाभार्थी किसानों को राज्य सरकार द्वारा उचित सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। यदि बारहमासी जल स्रोत की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में निगम हितग्राहियों को जल बिन्दुओं पर बोरवेल निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार ने निगम की कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले बोरवेल के निर्माण पर कुल 1.5 लाख रुपये खर्च करने का फैसला किया है.

हमारे देश के अधिकांश राज्यों के लिए कृषि मुख्य जड़ है, इसी कारण कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना 2022 शुरू करके एक बड़ी पहल की है। सभी किसानों के लिए गंगा कल्याण योजना शुरू की गई है ताकि खेती में उनका काम हो सके। बहुत सरल है। खेती की पानी की समस्या के लिए कर्नाटक सरकार सभी किसानों के लिए उनकी जमीन पर भूमिगत बोरवेल खोदेगी। ये बोरवेल उनकी जमीन को पानी की आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखेंगे। इस बोरवेल से उनकी खेती काफी आसान हो जाएगी। यदि आप कर्नाटक गंगा कल्याण योजना 2022 के बारे में सभी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

कर्नाटक के अल्पसंख्यक विभाग ने अपने किसानों के लिए गंगा कल्याण योजना नाम की योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से हितग्राहियों को खुले कुओं की खुदाई के बाद बोरवेल खोदकर या पंप सेट और सहायक उपकरण लगाकर कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पानी को भूमिगत रखा जाएगा और पानी पाइप लाइन के जरिए किसान की जमीन तक जाएगा। इसलिए, जब भी किसान अपनी जमीन की सिंचाई करना चाहते हैं, वे किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। सरकार ने अलग-अलग बोरवेल परियोजनाओं के लिए 1.50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

गंगा कल्याण योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की भूमि में पानी का उचित प्रवाह बनाए रखना है। अब किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिससे काफी समय और धन की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। उन्हें बोरवेल लगाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के माध्यम से उनकी जमीन के नीचे बोरवेल खोदने की विधि ने खेती को काफी आसान बना दिया है।

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक राज्य के किसानों की कृषि भूमि में पानी का उचित प्रवाह बनाए रखना है। कर्नाटक राज्य में ऐसे कई किसान हैं, जो अपने खेतों में पानी की आपूर्ति को लेकर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनकी जमीन में पाइप लाइन नहीं है और पानी खेत में ठीक से नहीं पहुंच रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे किसानों को बोरवेल खोदकर या खुले कुएं खोदकर पंप सेट और सहायक उपकरण लगाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों के लिए सिंचाई की उचित सुविधा सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उनकी फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

हमारे देश के अधिकांश राज्यों के लिए कृषि मुख्य जड़ है, इसी कारण कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना 2022 शुरू करके एक बड़ी पहल की है। सभी किसानों के लिए गंगा कल्याण योजना शुरू की गई है ताकि खेती में उनका काम हो सके। बहुत सरल है। खेती की पानी की समस्या के लिए कर्नाटक सरकार सभी किसानों के लिए उनकी जमीन पर भूमिगत बोरवेल खोदेगी। ये बोरवेल उनकी जमीन को पानी की आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखेंगे। इस बोरवेल से उनकी खेती काफी आसान हो जाएगी। यदि आप कर्नाटक गंगा कल्याण योजना 2022 के बारे में सभी जानकारी जानना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।

कर्नाटक के अल्पसंख्यक विभाग ने अपने किसानों के लिए गंगा कल्याण योजना नाम की योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से हितग्राहियों को खुले कुओं की खुदाई के बाद बोरवेल खोदकर या पंप सेट और सहायक उपकरण लगाकर कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पानी को भूमिगत रखा जाएगा और पानी पाइप लाइन के जरिए किसान की जमीन तक जाएगा। इसलिए, जब भी किसान अपनी जमीन की सिंचाई करना चाहते हैं, वे किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं। सरकार ने अलग-अलग बोरवेल परियोजनाओं के लिए 1.50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

गंगा कल्याण योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की भूमि में पानी का उचित प्रवाह बनाए रखना है। अब किसान इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिससे काफी समय और धन की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। उन्हें बोरवेल लगाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के माध्यम से उनकी जमीन के नीचे बोरवेल खोदने की विधि ने खेती को काफी आसान बना दिया है।

सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के माध्यम से सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बोरवेल और खुले कुओं की खुदाई की जाती है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना भी शुरू की है। इस योजना के माध्यम से सरकार बोरवेल या खुले कुओं को पंपों से ड्रिल करने जा रही है। इस लेख में कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इस लेख को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप इस योजना से कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको उद्देश्यों, लाभों, सुविधाओं, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में भी जानकारी मिलेगी।

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से, लाभार्थियों को कृषि भूमि पर बोरवेल की ड्रिलिंग या खुले कुओं की खुदाई के बाद पंप सेट और सहायक उपकरण की स्थापना करके सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सरकार ने व्यक्तिगत बोरवेल परियोजना के लिए 1.50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि बोरवेल ड्रिलिंग, पंपसेट आपूर्ति और 50000 रुपये विद्युतीकरण जमा के लिए होगी। बेंगलुरू शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर कोलार, चिक्काबल्लापुर और तुमकुर जिलों को 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

4 लाख की इकाई लागत 8 एकड़ भूमि तक तथा 15 एकड़ भूमि के लिए 6 लाख रुपये निर्धारित है। योजना के तहत पूरी लागत को सब्सिडी के रूप में माना जाएगा। सरकार पानी के बारहमासी स्रोतों के उपयोग या पाइपलाइनों के माध्यम से पानी उठाकर किसानों को उचित सिंचाई सुविधा प्रदान करने जा रही है। केवल वही किसान जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखते हैं और छोटे या सीमांत किसान हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। यदि बारहमासी जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो निगम व्यक्तियों को जल बिंदुओं पर बोरवेल के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करेगा। निगम कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बोरवेल के निर्माण पर कुल 1.5 लाख रुपये का खर्च वहन करने जा रहा है।

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बोरवेल की ड्रिलिंग या खुले कुओं की खुदाई के बाद पंप सेट और सहायक उपकरण की स्थापना करके सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना किसानों के लिए उचित सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करेगी। अब किसानों को बोरवेल लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। वे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिससे काफी समय और पैसा बचेगा और सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी। इसके अलावा इस योजना से फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।











योजना का नाम कर्नाटक गंगा कल्याण योजना
द्वारा लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार
लाभार्थी कर्नाटक के नागरिक
उद्देश्य सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए
आधिकारिक वेबसाइट Click Here
साल 2022
राज्य कर्नाटक
आवेदन का तरीका ऑनलाइन /ऑफलाइन



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Satish Kumar Is A Journalist With Over 10 Years Of Experience In Digital Media. He Is Currently Working As Editor At Aman Shanti, Where He Covers A Wide Variety Of Technology News From Smartphone Launches To Telecom Updates. His Expertise Also Includes In-depth Gadget Reviews, Where He Blends Analysis With Hands-on Insights.
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