Samuhik Vivah Online Registration मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

Samuhik Vivah Online Registration: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र जोड़ों को विवाह के लिए कुल ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना और समाज में सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना है। साथ ही विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है। इसमें सरकार की ओर से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाता है और पात्र जोड़ों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना से गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम होता है और समाज में सरल विवाह को बढ़ावा मिलता है।

योजना के तहत मिलने वाले लाभ

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र जोड़े को ₹51,000 तक की सहायता दी जाती है, जिसमें शामिल है:

  • ₹35,000 सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं

  • ₹10,000 के विवाह उपहार (जैसे कपड़े, घरेलू सामान आदि) दिए जाते हैं

  • ₹6,000 सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन (पंडाल, भोजन, बिजली आदि) पर खर्च किए जाते हैं

योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें पूरी करना आवश्यक है:

1. आयु सीमा

  • कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

2. आय सीमा

  • परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख या उससे कम होनी चाहिए

3. निवास

  • आवेदिका उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए

4. सामाजिक वर्ग

  • अनुसूचित जाति (SC)
  • अनुसूचित जनजाति (ST)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
  • सामान्य वर्ग
  • अल्पसंख्यक समुदाय

5. विशेष पात्रता

  • पहली बार विवाह करने वाली कन्याएं
  • कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं
  • विधवा महिलाएं (पुनर्विवाह के लिए)

आवश्यक दस्तावेज (Documents)

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • वर और वधू का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • वर-वधू की फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

Samuhik Vivah Online Registration कैसे करें?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरण 1

सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
👉 https://cmsvy.upsdc.gov.in

चरण 2

होमपेज पर “आवेदन करें” (Apply) विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3

अब वर और वधू का आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

चरण 4

पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके e-KYC सत्यापन पूरा करें।

चरण 5

अब आवेदन फॉर्म में निम्न जानकारी भरें:

  • व्यक्तिगत विवरण
  • विवाह संबंधी जानकारी
  • परिवार की आय
  • बैंक विवरण

इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और Submit बटन पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

अगर आपने आवेदन कर दिया है और उसकी स्थिति देखना चाहते हैं, तो:

  1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. “आवेदन पत्र की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें
  3. अपना पंजीकरण नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें
  4. आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी

आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?

  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फॉर्म जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन में जाता है

  • आवेदन का प्रिंट निकालकर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है

सहायता के लिए कहां संपर्क करें?

  • ग्रामीण क्षेत्र: खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय

  • शहरी क्षेत्र: संबंधित नगर निकाय कार्यालय

किसी भी समस्या के लिए समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करें:

📞 हेल्पलाइन नंबर: 14568

समय:
सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक
(सोमवार से शनिवार, सरकारी अवकाश छोड़कर)

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप इस योजना की पात्रता पूरी करते हैं, तो जल्द ही ऑनलाइन आवेदन करके ₹51,000 तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।