Raebareli news : मोटर परिवहन के सेवायोजको के साथ पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक

सतीश कुमार

Raebareli news !  सहायक श्रमायुक्त आर०एल० स्वर्णकार ने बताया है कि मा० सर्वोच्च न्यायलय में (एल०सी०आई०) की रिट याचिका (सिविल) सं0 295/2012 (एस० राजसीकरण बनाम भारत संघ और अन्य) में पारित आदेश के अनुपालन में सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 तत्सम्बन्धी नियमावली 1962 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालनार्थ 15 जुलाई 2025 से 15 अगस्त 2025 तक अभियान चलाये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। अभियान अवधि में अधिकाधिक मोटर परिवहन अण्डरटेकिंग्स का पंजीयन/ नवीनीकरण कराये जाने के साथ-साथ मोटर परिवहन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कार्य के घण्टो, अतिकाल, विश्राम अवधि, स्प्रेड ऑवर, स्पिट ड्यूटी, कार्यावधि की सूचना साप्ताहिक विश्राम एवं प्रतिपूरक अवकाश आदि प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

उन्होंने जनपद रायबरेली के मोटर परिवहन अण्डरटेकिंग्स के सेवायोजकों से कहा है कि आवर्त ऐसे अण्डरटेकिंग्स के सेवायोजकों द्वारा अपने अण्डरटेकिंग्स का पंजीयन/ नवीनीकरण ऑनलाइन http://niveshmitra.up.nic.in के माध्यम स्वयं कराते हुये प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, जिसपर पंजीयन/ नवीनीकरण कराये जाने की सुविधा पूर्णतः ऑनलाइन (Automated) उपलब्ध है। तथा इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त के कक्ष में  17 जुलाई 2025 को जिला परिवहन अधिकारी समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी व मोटर परिवहन के सेवायोजको के साथ पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक की गई है।

उपर्युक्त संदर्भ में किसी भी जानकारी के कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, गांधी नगर, रायबरेली अथवा जनपद में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारी शिव शंकर पाल (मो0 9936159280), मान सिंह कुशवाहा (8505887454) सुश्री शशि सिंह (9140469647) से सम्पर्क किया जा सकता है।

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