श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कार्यरत कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme (OPS) चुनने का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी ताजा निर्देश के बाद निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।
हालांकि, इस आदेश का लाभ सभी NPS कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
यह प्रक्रिया सरकार के आदेश संख्या 305-एफ, दिनांक 28 सितंबर 2026 और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को जारी संचार के आधार पर शुरू की गई है।
किन कर्मचारियों को OPS का विकल्प मिलेगा?
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख के साथ-साथ पद या रिक्ति के विज्ञापन की तारीख है।
निर्देश के अनुसार ऐसे कर्मचारी OPS के लिए विचार योग्य होंगे, जिन्होंने 1 जनवरी 2010 या उसके बाद सरकारी सेवा ज्वाइन की, लेकिन उनकी नियुक्ति ऐसे पद या रिक्ति के खिलाफ हुई थी, जिसे 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित किया गया था।
यानी केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि कर्मचारी ने सरकारी नौकरी कब ज्वाइन की थी। यह भी देखा जाएगा कि जिस पद पर नियुक्ति हुई, उसका विज्ञापन या अधिसूचना कब जारी हुई थी।
24 दिसंबर 2009 की तारीख इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अवधि से संबंधित SRO-400 जारी किया गया था।
OPS के लिए 6 अक्टूबर 2026 तक आवेदन
जो अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और Old Pension Scheme का विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में अपनी जानकारी जमा करनी होगी।
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार यह विकल्प 6 अक्टूबर 2026 तक रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, श्रीनगर के कार्यालय में जमा करना होगा।
इसके बाद प्राप्त आवेदनों को संकलित करके निर्धारित प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को भेजा जाएगा।
इसलिए पात्र कर्मचारियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख का ध्यान रखना जरूरी है।
किस आदेश के तहत शुरू हुई प्रक्रिया?
OPS विकल्प की यह प्रक्रिया निम्न आदेशों और संचार के आधार पर सामने आई है:
- सरकार का आदेश संख्या 305-एफ, दिनांक 28 सितंबर 2026
- रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को जारी संचार
- रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, श्रीनगर का आदेश संख्या 267/RJS, दिनांक 4 अक्टूबर 2026
इन्हीं निर्देशों के आधार पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।
कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
OPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अपनी पात्रता से संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक जांचनी चाहिए। विशेष रूप से निम्न बातों को देखा जाना जरूरी है:
- कर्मचारी ने सरकारी सेवा कब ज्वाइन की।
- कर्मचारी की नियुक्ति किस पद या रिक्ति के खिलाफ हुई।
- संबंधित पद का विज्ञापन या अधिसूचना कब जारी हुई थी।
- क्या वह पद 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित हुआ था।
- निर्धारित फॉर्मेट में विकल्प समयसीमा के भीतर जमा किया गया है या नहीं।
6 अक्टूबर के बाद क्या होगा?
निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त विकल्पों और संबंधित मामलों को एकत्र किया जाएगा। इसके बाद इन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को भेजा जाएगा।
इसके बाद संबंधित कर्मचारियों की पात्रता और उनके मामलों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।