Raebareli News : धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 06 सितम्बर तक लागू: एडीएम (प्रशासन)

सतीश कुमार

Raebareli News ! जनपद में 11 जुलाई 2025 से श्रावण मास का प्रारम्भ हो गया है, सावन मास के सोमवार/पर्व 14 जुलाई को प्रथम सोमवार, 21 जुलाई को द्वितीय सोमवार/अमावस्या, 28 जुलाई को तृतीय सोमवार, 04 अगस्त का चतुर्थ सोमवार/पूर्णिमा, 09 अगस्त को रक्षा बन्धन/पूर्णिमा व 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 05 सितम्बर को ईद-ए-मिलाद/बारावफात, 06 सितम्बर को अनन्त चतुदर्शी व स्थानीय गंगा घाटो पर पूर्णिमा/अमावस्या, पर्व पर गंगास्नान एवं आयोग से प्रायोजित होने वाली प्रतियोगी परिक्षाये, प्राविधिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय की गतिमान वार्षिक/सेमेस्टर परिक्षाओं के आयोजन, परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्याकन व संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है।

उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समवाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नही है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता-2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जनपद में लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु एकपक्षीय रूप से 11 जुलाई 2025 से 06 सितम्बर 2025 तक सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा जारी किया है।

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