वेल्लोर: यहां की एक अदालत ने एक शख्स को उसके अपराध के लिए कठोर सजा सुनायी है. दोषी ने चेन्नई से ट्रेन से आयी एक लड़की को चाकू दिखाकर धमकाया, सेल फोन छीना और उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था. अदालत ने उसपर 1.10 लाख रुपये के जुर्माना भी ठोका है. दोषी शख्स को एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. उस मामले में दोषी ने गर्भवती महिला को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था.
दोषी हेमराज (25) वेल्लोर जिले के कुडियाथम इलाके का रहने वाला है. 2022 में उसने चेन्नई से ट्रेन से आई 24 साल की एक लड़की को चाकू दिखाकर धमकाया और उसका सेल फोन छीन लिया. फिर उसने उसे वेल्लोर टाउन रेलवे स्टेशन और काटपाडी के बीच जबरापेट के पास उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. हेमराज के खिलाफ एक गर्भवती महिला को चलती ट्रेन से धक्का देने के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
यह केस पिछले 3 साल से वेल्लोर महिला कोर्ट में पेंडिंग था और कल (24 नवंबर) फैसला सुनाया गया. इसमें वेल्लोर महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने हेमराज को 15 साल जेल और 1.10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. काटपाडी रेलवे पुलिस ने केस दर्ज किया था और घटना की जांच कर रही थी.
इससे पहले इसी साल फरवरी में आंध्र प्रदेश के चित्तूर की रहने वाली एक 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला तिरुपुर से कोयंबटूर होते हुए एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी. उस समय उसी ट्रेन में सफर कर रहे हेमराज ने गर्भवती महिला के साथ यौन शोषण किया और वेल्लोर में के.वी. कुप्पम के पास उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. इसमें गर्भवती महिला का हाथ और पैर टूट गया और सिर में गंभीर चोट आई.
जोलारपेट रेलवे पुलिस ने इस घटना में 8 धाराओं के तहत केस दर्ज किया. हेमराज को गिरफ्तार किया और वेल्लोर सेंट्रल जेल में डाल दिया. तिरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केस की सुनवाई की और हेमराज को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया और उम्रकैद की कैद की सजा सुनायी साथ ही 60,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था.