Pilibhit News: बच्चों की देखभाल के बहाने बुलाकर दुष्कर्म, शिकायत करने पर दी मारने की धमकी; रिपोर्ट दर्ज

सतीश कुमार

Pilibhit News। जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र में बच्चों की देखभाल करने के बहाने युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी है।

पूरनपुर नगर निवासी किशोरी ने पुलिस को बताया उसकी मां बागेश्वरधाम गई थी। पिता 22 अगस्त को काम करने चले गए। किशोरी के पिता ने पड़ोस के ही अमरनाथ से बच्चों की सुरक्षा के लिए घर पर रुक जाने को कहा। अमरनाथ ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रुकने की बात कही।

किशाेरी ने मौसी को घटना की दी जानकारी

आरोप है कि रात में आरोपित अमरनाथ ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर धमकी दी। आरोपित घर के अंदर बंद कर भाग गया। किशोरी ने ने अपनी मौसी को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपित अमरनाथ के विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर जांच शुरू कर दी है।

दो सगे भाइयों सहित तीन को सजा

पीलीभीत अपर सत्र न्यायधीश /एफ टी सी (डव्लू पी) छांगुरराम ने घर मे घुसकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयो सहित तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को छब्बीस हजार रुपये अर्थ दण्ड सहित बीस वर्ष की सजा से दण्डित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना बीसलपूर छेत्र के एक गांव की युवती ने अवर न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि बह गरीब महिला है। गांव के संतराम पुत्र रामचंद्र उर्फ चंद्रपाल तथा गिरजाशंकर व गुणानंद पुत्र भगवान दास दबंग अपराधी किस्म के हैं। वे उससे रंजिश व दुश्मनी मानते है।

ये था घटनाक्रम

17 फरवरी 2014 की रात बारह बजे को बह अपनी नाबालिग पुत्री व बच्चो के साथ घर मे सोई हुई थी। पति घर पर नहीं थे। यह लोग मौके का फायदा उठाकर घातक हथियारों से लैस होकर घर में घुस आए। उसके साथ छेडछाड़ कर गिरजाशंकर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक सीने पर रखकर तीनों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। साथ ही कानों के कुंडल गले की हंसली नाक का फूल जेवरी लूट ली। विरोध करने पर पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। शोर पर पड़ोस के लोग आ गए। तभी उक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गए।

पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट

सुबह को कोतवाली बीसलपूर व् तहसील दिवस मे जाकर सूचना देने पर कोई एक्शन न होने महिला आयोग व उच्च अधिकारियों को अलग−अलग प्रार्थना पत्र दिए रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अपर न्यायालय ने सुनवाई के बाद संतराम गिरजा शंकर व गुणानन्द को अभियुक्त पाते हुए तलब किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने कई गवाह अपर सत्र न्यायालय में पेश किए। वहीं आरोपितो ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद संतराम गिरजाशंकर ब गुणानंद को दोषी पाते हुए दण्डित किया।

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Satish Kumar Is A Journalist With Over 10 Years Of Experience In Digital Media. He Is Currently Working As Editor At Aman Shanti, Where He Covers A Wide Variety Of Technology News From Smartphone Launches To Telecom Updates. His Expertise Also Includes In-depth Gadget Reviews, Where He Blends Analysis With Hands-on Insights.
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