PM Kisan Tractor Yojana 2026: किसानों के लिए खेती में ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी काफी उपयोगी होती है। ट्रैक्टर खरीदने की लागत अधिक होने के कारण सरकार कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता देती है।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि “PM Kisan Tractor Yojana” नाम से केंद्र सरकार की कोई अलग योजना नहीं है। ट्रैक्टर सहित कृषि मशीनरी पर सहायता Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) के तहत उपलब्ध हो सकती है। यह योजना राज्यों के माध्यम से लागू की जाती है और सहायता की राशि, मशीन, किसान की श्रेणी तथा राज्य के नियमों के अनुसार बदल सकती है।
PM Kisan Tractor Yojana क्या है?
कई वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रैक्टर सब्सिडी को PM Kisan Tractor Yojana के नाम से बताया जाता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर PM-KISAN और ट्रैक्टर सब्सिडी को एक ही योजना नहीं समझना चाहिए।
PM-KISAN के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। दूसरी तरफ, कृषि मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) जैसी कृषि मशीनीकरण व्यवस्था के तहत दी जाती है।
SMAM का उद्देश्य किसानों तक आधुनिक कृषि मशीनरी की पहुंच बढ़ाना और खेती में मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।
ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
ट्रैक्टर सब्सिडी की राशि सभी किसानों के लिए एक जैसी नहीं होती। आधिकारिक SMAM सहायता पैटर्न में किसान की श्रेणी और ट्रैक्टर की क्षमता के आधार पर सहायता का प्रावधान है।
उदाहरण के लिए उपलब्ध SMAM दिशानिर्देशों में:
| ट्रैक्टर | कुछ विशेष श्रेणियों के लिए सहायता | अन्य लाभार्थियों के लिए सहायता |
|---|---|---|
| 2WD, 20 PTO HP तक | 50% तक | 40% तक |
| 4WD, 20 PTO HP तक | 50% तक | 40% तक |
| 2WD, 20 से 40 PTO HP | 50% तक | 40% तक |
| 4WD, 20 से 40 PTO HP | 50% तक | 40% तक |
कुछ श्रेणियों में अधिकतम अनुमत सब्सिडी राशि भी निर्धारित होती है। उदाहरण के तौर पर दिशानिर्देशों में 20 PTO HP तक के 2WD ट्रैक्टर के लिए एक श्रेणी में अधिकतम ₹2 लाख और अन्य लाभार्थियों के लिए ₹1.60 लाख तक की अधिकतम अनुमत सहायता दिखाई गई है। वास्तविक लाभ आपके राज्य के वर्तमान लक्ष्य, मशीन की स्वीकृत कीमत और उस वित्तीय वर्ष के नियमों पर निर्भर करेगा।
इसलिए यह दावा करना सही नहीं है कि हर किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर निश्चित ₹1 लाख, ₹2 लाख या 50% सब्सिडी मिलेगी।
किन किसानों को लाभ मिल सकता है?
SMAM के तहत कृषि मशीनरी पर सहायता के नियम राज्य और लाभार्थी श्रेणी के अनुसार लागू होते हैं।
कई मामलों में निम्न श्रेणियों को विशेष सहायता पैटर्न में शामिल किया जाता है:
- छोटे और सीमांत किसान
- SC/ST किसान
- महिला किसान
- पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थी
- अन्य पात्र किसान
2026 में केंद्र सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत कृषि मशीनरी खरीद पर सामान्य लाभार्थियों के लिए 40% और SC/ST, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा कुछ अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए 50% तक सहायता का प्रावधान बताया गया है।
ध्यान रखें कि प्रतिशत का अर्थ यह नहीं है कि ट्रैक्टर की पूरी कीमत का उतना पैसा सीधे बैंक खाते में मिल जाएगा। अधिकतम अनुमत सब्सिडी और संबंधित मशीन की स्वीकृत लागत लागू हो सकती है।
PM Kisan Tractor Yojana के लिए पात्रता
ट्रैक्टर या कृषि मशीनरी पर सहायता के लिए पात्रता आपके राज्य की योजना और उस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुसार निर्धारित हो सकती है।
आम तौर पर आवेदन करते समय किसान से संबंधित जानकारी और दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जैसे:
- किसान का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
- किसान पंजीकरण
- जाति प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ट्रैक्टर/मशीन से संबंधित डीलर या निर्माता की जानकारी
- अन्य राज्य-विशिष्ट दस्तावेज
महत्वपूर्ण: दस्तावेजों की अंतिम सूची राज्य के कृषि विभाग द्वारा तय की जा सकती है।
PM Kisan Tractor Subsidy Online Apply कैसे करें?
कृषि मशीनरी पर सहायता के लिए केंद्र का DBT Agriculture Mechanization पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया और उपलब्ध लक्ष्य राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं।
Step 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
किसान कृषि मशीनीकरण के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।
Official Agriculture Mechanization Portal:
agrimachinery.nic.in आधिकारिक पोर्टल
Step 2: Farmer Registration करें
पोर्टल पर किसान से संबंधित रजिस्ट्रेशन विकल्प उपलब्ध होने पर अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
Step 3: कृषि मशीनरी का चयन करें
उपलब्ध मशीनरी की सूची में अपनी जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर या अन्य कृषि मशीनरी का विकल्प देखें।
Step 4: जरूरी जानकारी भरें
आवेदन में मांगी गई व्यक्तिगत, भूमि और बैंक संबंधी जानकारी सावधानी से भरें।
Step 5: दस्तावेज अपलोड करें
पोर्टल पर मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
Step 6: आवेदन सबमिट करें
सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन जमा करें और Application Number/Reference Number सुरक्षित रखें।
Step 7: चयन और सत्यापन
कुछ राज्यों/लक्ष्यों में लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी या निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन का सत्यापन किया जा सकता है।
आधिकारिक पोर्टल पर 2026-27 के लिए राज्यवार लक्ष्य और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं भी जारी की जाती हैं। उदाहरण के लिए केरल के लिए 2026-27 में एक आवेदन विंडो और ऑनलाइन लॉटरी की सूचना उपलब्ध है।
ट्रैक्टर सब्सिडी में कितने पैसे मिलेंगे?
यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
ट्रैक्टर सब्सिडी की निश्चित राशि सभी किसानों के लिए समान नहीं होती।
सहायता मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर कर सकती है:
- ट्रैक्टर का प्रकार
- ट्रैक्टर की PTO HP क्षमता
- किसान की श्रेणी
- राज्य सरकार का लक्ष्य
- उस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट
- मशीन की अनुमत लागत
- संबंधित राज्य के नियम
इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग या आधिकारिक कृषि मशीनीकरण पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान नियम जरूर देखें।
क्या PM-KISAN लेने वाला किसान ट्रैक्टर सब्सिडी ले सकता है?
PM-KISAN और कृषि मशीनरी सहायता अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं।
PM-KISAN में पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 की सहायता मिलती है, जबकि कृषि मशीनरी की खरीद के लिए सहायता SMAM जैसी योजनाओं के तहत मिल सकती है। इसलिए केवल PM-KISAN लाभार्थी होना अपने आप में ट्रैक्टर सब्सिडी की गारंटी नहीं है। संबंधित योजना की अलग पात्रता और राज्य के नियम पूरे करने होंगे।
ट्रैक्टर खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें
सब्सिडी के नाम पर ट्रैक्टर खरीदने से पहले किसान को कुछ जरूरी बातें जांचनी चाहिए:
- अपने राज्य में योजना खुली है या नहीं
- उस समय ट्रैक्टर के लिए लक्ष्य उपलब्ध है या नहीं
- कौन-से HP के ट्रैक्टर पर सहायता उपलब्ध है
- अधिकतम सब्सिडी कितनी है
- कौन-से डीलर/निर्माता योजना में शामिल हैं
- आवेदन पहले करना है या खरीद के बाद
- सत्यापन की प्रक्रिया क्या है
- भुगतान/DBT किस तरीके से होगा
आधिकारिक पोर्टल पर निर्माता और डीलर से संबंधित जानकारी तथा आवेदन ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
क्या ट्रैक्टर की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आती है?
कृषि मशीनीकरण योजना के तहत व्यक्तिगत कृषि मशीनरी खरीद के लिए सहायता DBT यानी Direct Benefit Transfer व्यवस्था के माध्यम से दी जाती है। लेकिन भुगतान से पहले योजना के अनुसार आवेदन, चयन, मशीन खरीद, दस्तावेज और भौतिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं।
इसलिए केवल आवेदन करने से तुरंत बैंक खाते में पैसा आने की गारंटी नहीं होती।
अगर ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी नहीं मिले तो क्या करें?
यदि आवेदन चयनित नहीं होता या आपके जिले में लक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो किसान अपने राज्य के कृषि विभाग से अगली आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकता है।
एक दूसरा विकल्प Custom Hiring Centre (CHC) हो सकता है। इसके जरिए किसान मशीन खरीदने के बजाय जरूरत के अनुसार कृषि मशीनरी किराये पर ले सकते हैं।
सरकार कृषि मशीनीकरण के तहत Custom Hiring Centres और Farm Machinery Banks को भी बढ़ावा देती है।
PM Kisan Tractor Yojana 2026: जरूरी बातें
- “PM Kisan Tractor Yojana” नाम से अलग केंद्रीय PM-KISAN योजना नहीं है।
- PM-KISAN में पात्र किसानों को ₹6,000 सालाना मिलते हैं।
- ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के लिए सहायता SMAM जैसी कृषि मशीनीकरण योजनाओं के तहत मिल सकती है।
- सहायता प्रतिशत और अधिकतम राशि मशीन तथा किसान की श्रेणी के अनुसार बदल सकती है।
- राज्य सरकारें योजना के आवेदन और लक्ष्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल/राज्य कृषि विभाग की जानकारी देखकर करें।
- किसी एजेंट को केवल “100% ट्रैक्टर सब्सिडी” के नाम पर पैसे न दें।
PM Kisan Tractor Yojana 2026 FAQs
क्या PM Kisan Tractor Yojana सच में है?
“PM Kisan Tractor Yojana” नाम से अलग केंद्रीय योजना नहीं है। ट्रैक्टर पर कृषि मशीनरी सहायता SMAM जैसी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है।
ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
कुछ SMAM सहायता प्रावधानों में पात्र श्रेणियों के लिए 50% और अन्य लाभार्थियों के लिए 40% तक सहायता का प्रावधान है, लेकिन अधिकतम अनुमत राशि और वास्तविक लाभ मशीन, किसान की श्रेणी तथा राज्य के नियमों पर निर्भर करता है।
क्या PM-KISAN लाभार्थी को ट्रैक्टर सब्सिडी मिल सकती है?
PM-KISAN और कृषि मशीनरी सहायता अलग-अलग हैं। PM-KISAN लाभार्थी को ट्रैक्टर सब्सिडी तभी मिलेगी जब वह संबंधित कृषि मशीनीकरण योजना की पात्रता पूरी करता हो।
PM Kisan Tractor Yojana का ऑनलाइन आवेदन कहां करें?
कृषि मशीनरी से संबंधित आधिकारिक जानकारी और आवेदन के लिए DBT Agriculture Mechanization Portal देखें। राज्य के अनुसार आवेदन प्रक्रिया अलग हो सकती है।
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पात्रता राज्य, मशीन, किसान की श्रेणी और उस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के अनुसार निर्धारित होती है। छोटे एवं सीमांत किसानों, SC/ST और महिला किसानों के लिए कुछ मामलों में विशेष सहायता पैटर्न उपलब्ध है।
निष्कर्ष
अगर आप PM Kisan Tractor Yojana 2026 के नाम से ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी की जानकारी खोज रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि PM-KISAN और ट्रैक्टर सब्सिडी एक ही योजना नहीं हैं। ट्रैक्टर सहित कृषि मशीनरी पर वित्तीय सहायता के लिए Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) और अपने राज्य के कृषि विभाग की वर्तमान व्यवस्था देखनी चाहिए।
किसान को आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर अपने राज्य में उपलब्ध योजना, लक्ष्य, पात्रता, ट्रैक्टर की श्रेणी और अधिकतम सहायता राशि की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। इससे फर्जी वेबसाइटों और गलत सब्सिडी दावों से बचा जा सकता है।