बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन नियमावली का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुचारू रूप से पूरी कराई जाए, ताकि मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न हो सके। उन्होंने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड स्नातक एवं लखनऊ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसम्बर 2026 को समाप्त होने के कारण अर्हता 01 नवम्बर 2025 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का De-novo पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार गतिविधियां, अवधि/दिनांक निर्धारित की गयी है।
जिसके क्रम में आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, लखनऊ खण्ड स्नातक/ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा अपने पत्र संख्या 5054/25-02/(2024-25) दिनांक 29 सितम्बर 2025 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अंतर्गत सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया है। समाचार पत्रों में नोटिस का पुनर्प्रकाशन 15 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को। समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुनर्प्रकाशन 25 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को।
फार्म-18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जैसी स्थिति हो 06 नवम्बर 2025 (गुरुवार)। आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाना 20 नवम्बर 2025 (गुरुवार)। निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 25 नवम्बर 2025 (मंगलवार)। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 25 नवम्बर 2025 (मंगलवार) से 10 दिसम्बर 2025 (बुधवार)। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 25 दिसम्बर 2025 (गुरुवार)। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसम्बर 2025 (मंगलवार) को निर्धारित की गयी है।