Raebareli News ! अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ व अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री हेतु अस्थायी शेड में दुकाने लगाये जाने हेतु लाइसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा, उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा, शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने हेतु सिटी मजिस्ट्रेट व ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया गया। अतिशबाजी की दुकाने निर्धारित स्थान में ही लगायी जायेगी।
उन्होंने बताया कि दुकान लगाने में टेन्ट, कनात व कपड़े का प्रयोग नही किया जायेगा, टीन शेड से ही दुकाने लगायी जायेगी। एक दुकान से दुसरी दुकान के बीच में 03 मीटर का गैप रहेगा, अवयस्क बच्चों द्वारा दुकानें संचालित नही की जायेगी। किसी भी अस्थायी दुकान लगाने हेतु विद्युत कनेक्शन नही दिया जायेगा, प्रत्येक दुकान में 200 ली0 पानी का स्टोरेज व अग्निशामक, बालू से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य रहेगा।
उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व पर अतिशबाजी के सम्बन्ध में सभी सुरक्षात्मक उपाय करते हुए यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि पटाखों के विनिर्माण, विक्रय व अतिशबाजी के समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित न होने पाये, ताकि किसी भी प्रकार की सम्भावित जन-धन हानि को रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि अस्थायी अतिशबाजी दुकान लगाये जाने हेतु शहरी क्षेत्र में चिन्हित स्थल- जी0आई0सी0 द्वितीय मैदान, विद्युत विभाग का मैदान गोरा बाजार, आई0टी0आई0 का खुला मैदान (राजीव गांधी स्टेडियम) एवं गाढ़ी मुतवल्ली मुंशीगंज बाई पास किनारे निर्धारित है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही आतिशबाजी की दुकाने लगायी जायेगी।
इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार सहित समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी (पुलिस) सहित सम्बन्धित अधिकारी व विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।