Raebareli News : खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदेय स्थलों के निर्धारण के संबंध में बैठक

सतीश कुमार

Raebareli News : जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में लखनऊ खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मतदेय स्थलों के निर्धारण एवं व्यवस्थाओं के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदेय स्थलों की पुनर्संरचना, निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण तथा मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई।


जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लखनऊ खण्ड स्नातक एवं लखनऊ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 06 दिसम्बर 2026 को समाप्त होने के कारण अर्हता 01 नवम्बर 2025 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार गतिविधियां, अवधि/दिनांक निर्धारित की गयी है। जिसके अनुसार सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाना की तिथि 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार) निर्धारित की गयी है।

समाचार पत्रों में नोटिस का पुनर्प्रकाशन 15 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को। समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुनर्प्रकाशन 25 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को। फार्म-18 या 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जैसी स्थिति हो 06 नवम्बर 2025 (गुरुवार)। आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का मुद्रण किया जाना 20 नवम्बर 2025 (गुरुवार)। निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 25 नवम्बर 2025 (मंगलवार)। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 25 नवम्बर 2025 (मंगलवार) से 10 दिसम्बर 2025 (बुधवार)। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 25 दिसम्बर 2025 (गुरुवार)। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसम्बर 2025 (मंगलवार) को निर्धारित की गयी है। 

जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ खण्ड स्नातक एवं लखनऊ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं दिशा-निर्देश के अनुसार तैयार करायी जायेगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना 17 जून, 2022 द्वारा लखनऊ खण्ड स्नातक एवं लखनऊ खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्ररूप-18 एवं 19 में आंशिक संशोधन किया गया है, नया संशोधित फार्म 01 अगस्त, 2022 से लागू है। प्ररूप-18 एवं 19 में आधार नम्बर हेतु जो क्षेत्र दिया गया है, वह स्वैच्छिक है आवेदक को आधार नम्बर हेतु विवश नहीं किया जायेगा और न ही आवेदन अस्वीकार करने का कारण होगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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