UP में Duplicate RC कैसे बनवाएं? ऑनलाइन प्रोसेस, फीस और जरूरी दस्तावेज की जानिए डिटेल


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अगर आपकी गाड़ी की RC खो गई है, चोरी हो गई है या खराब हो गई है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. UP में अब Duplicate RC बनवाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और बेहद आसान हो गया है. आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और बिना एजेंट के चक्कर लगाए नई RC हासिल कर सकते हैं. जानिए कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितनी फीस लगेगी और क्या है पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.

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यूपी में डुप्लिकेट RC बनवानी है, तो फॉलो करें ये ऑनलाइन प्रोसेसZoom

Duplicate RC बनवाने के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस.

UP में अपने वाहन की डुप्लिकेट RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) बनवाना अब पहले के मुकाबले काफी आसान और डिजिटल हो गया है. अगर आपकी RC खो गई है, चोरी हो गई है या फट गई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. परिवहन विभाग (Parivahan Sewa) के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं.

सही दस्तावेजों और स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी के साथ, आप बिना किसी एजेंट के चक्कर काटे अपनी डुप्लिकेट RC प्राप्त कर सकते हैं. ये प्रक्रिया न केवल समय बचाती है, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है. आइए, डुप्लिकेट आरसी बनवाने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं.

डुप्लिकेट RC बनवाने का प्रोसेस

उत्तर प्रदेश में डुप्लिकेट RC बनवाने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके हैं- ऑनलाइन और ऑफलाइन. यहां हम सबसे प्रभावी यानी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे. सबसे पहले आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट जुटाने होंगे-

  1. FIR की कॉपी: RC खो जाने की स्थिति में स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई FIR (अनिवार्य).
  2. फॉर्म 26: डुप्लिकेट RC के लिए आवेदन पत्र.
  3. पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी: यदि उपलब्ध हो.
  4. बीमा प्रमाणपत्र (Insurance): वैध इंश्योरेंस की कॉपी.
  5. प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC): वैध पीयूसी सर्टिफिकेट.
  6. पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी.
  7. चैसिस नंबर का प्रिंट: पेंसिल से लिया गया चैसिस नंबर का प्रिंटआउट.

ऑनलाइन आवेदन का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

  • Parivahan पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले परिवहन सेवा (https://parivahan.gov.in/) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • Vehicle Services चुनें: ‘Online Services’ मेनू में जाकर ‘Vehicle Related Services’ पर क्लिक करें और अपने राज्य में ‘Uttar Pradesh’ चुनें.
  • लॉगिन और रजिस्ट्रेशन: अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें.
  • सर्विस सेलेक्ट करें: स्क्रीन पर दिख रही सेवाओं में से ‘Duplicate RC’ विकल्प को चुनें.
  • डिटेल भरें: अपने वाहन के चैसिस नंबर के अंतिम 5 अंक डालें और ‘Verify Details’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा.
  • फॉर्म भरें: OTP डालने के बाद एक डिटेल्ड फॉर्म खुलेगा. यहां आपको RC खोने का कारण और FIR की जानकारी भरनी होगी.
  • फीस का भुगतान: सभी जानकारी भरने के बाद आपको निर्धारित शुल्क (आमतौर पर दुपहिया के लिए ₹150 और कारों के लिए ₹300-500 के आसपास) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.
  • अपॉइंटमेंट बुक करें: भुगतान के बाद अपने संबंधित RTO के लिए एक स्लॉट/अपॉइंटमेंट बुक करें.

RTO में वेरिफिकेशन

ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको चुनी गई तारीख पर संबंधित RTO ऑफिस जाना होगा. वहां आपको अपने ओरिजिनल दस्तावेज और ऑनलाइन जनरेट की गई रसीद की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी. वहां मौजूद अधिकारी आपके दस्तावेजों का मिलान करेंगे.

RC की प्राप्ति

एक बार वेरिफिकेशन सफल होने के बाद, RTO आपकी डुप्लिकेट RC को मंज़ूरी दे देता है. कुछ हफ्तों के भीतर आपकी नई RC स्पीड पोस्ट के जरिए आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दी जाती है. आप इसे ‘M-Parivahan’ ऐप के जरिए डिजिटल रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो फिजिकल कॉपी के समान ही मान्य है.

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Ram Mohan MishraSenior Sub Editor

न्यूज़18 हिंदी में सीनियर सब-एडिटर के रूप में कार्यरत राम मोहन मिश्र 2021 से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं और फिलहाल ऑटो डेस्क संभाल रहे हैं. वे कार और बाइक से जुड़ी जानकारी को आसान, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से …और पढ़ें





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