उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ लॉन्च की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को ब्याज माफी, मूलधन पर छूट और आसान किश्तों में बिल भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के बोझ से राहत दिलाना और सुगम विद्युत सेवा सुनिश्चित करना है।
डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( UPPCL ) ने घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता ओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। UPPCL ने ‘ बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की शुरुआत की है, जो उपभोक्ता ओं को उनके बिजली बिलों में बड़ी राहत प्रदान करेगी। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि किसी भी उपभोक्ता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए और हर परिवार को सुगम विद्युत सेवा
मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ, पावर कॉर्पोरेशन ने एक व्यापक राहत पैकेज तैयार किया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों के बोझ से राहत दिलाना है।\इस योजना के अंतर्गत, घरेलू उपभोक्ता (जिनके कनेक्शन 2 किलोवाट तक हैं) और दुकानदार उपभोक्ता (जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक हैं) को उनके लंबित बिजली बकाये पर विशेष छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ, मूलधन पर 25% तक की भारी छूट दी जाएगी। यह एक बड़ी राहत है, जिससे उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा, छोटे-छोटे बकायों के निपटारे के लिए उपभोक्ताओं को आसान मासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जिनके पास एकमुश्त भुगतान करने की क्षमता नहीं है। इस योजना से उपभोक्ताओं को बिना किसी दबाव के अपनी देय राशि का समायोजन करने में मदद मिलेगी। सिस्टम में त्रुटियों या तकनीकी कारणों से बढ़े हुए बिलों का निपटान भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉर्पोरेशन के तकनीकी सिस्टम द्वारा ऐसे बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से कम किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बिल संशोधन के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं के लिए समय और प्रयास दोनों की बचत करेगी और उन्हें एक आसान और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करेगी।\योजना में बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी राहत देने का प्रावधान है।
बिजली चोरी से संबंधित मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राहत और समझौते का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे लंबित मुकदमों के समाधान में तेजी आएगी। यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी बल्कि बिजली विभाग के साथ उनके संबंधों को भी बेहतर बनाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, उपभोक्ता कई माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। वे www.uppcl.org वेबसाइट, UPPCL उपभोक्ता ऐप, विभागीय कार्यालयों, फिनटेक एजेंटों, मीटर रीडरों या जनसेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क ₹2000 रखा गया है, जिसे उपभोक्ता के बिल में ही समायोजित किया जाएगा,
ताकि उन्हें अलग से भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। पावर कॉर्पोरेशन ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सीमित अवधि की योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और अधिकतम आर्थिक राहत प्राप्त करें। अधिक जानकारी या सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने और योजना के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगी। UPPCL का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएं और बिजली बिलों के बोझ से मुक्त हों

