दिल्ली-NCR वालों ध्यान रहे, घर से गाड़ी निकालने से पहले चेक कर लें ये कागज, न तेल मिलेगा-न दिल्ली में एंट्री

सतीश कुमार
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नई दिल्ली. अगर आप दिल्ली में रहते हैं या अपनी गाड़ी से रोजाना नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या फरीदाबाद से दिल्ली आते-जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. राजधानी में जानलेवा होते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज यानी 18 दिसंबर 2025 से कई नियम लागू किए हैं जो आपकी जेब और सफर दोनों पर असर डाल रहे हैं. नियम इतने सख्त हैं कि अगर आपकी गाड़ी शर्तों पर खरी नहीं उतरी तो आपको दिल्‍ली में एंट्री ही नहीं मिलेगी और कोई पेट्रोल पंप वाला आपको पेट्रोल या डीजल भी नहीं देगा.

आज जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वह है BS-6 से नीचे के मानकों की गाडियों की दिल्‍ली में एंट्री बैन. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि दूसरे राज्यों (UP, Haryana आदि) से आने वाली केवल BS-6 (भारत स्टेज-6) मानक वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. अगर आपकी कार, टैक्सी या कमर्शियल वाहन BS-2, BS-3 या BS-4 श्रेणी का है, तो भूलकर भी दिल्ली बॉर्डर का रुख न करें. आपको वापस भेज दिया जाएगा. इन गाडियों की दिल्‍ली में एंट्री रोकने को आज सुबह से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और CNG गाड़ियों को इस प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रखा गया है.

बिना PUCC के पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा तेल

दिल्ली सरकार ने ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ की नीति को सख्ती से लागू कर दिया है. आज से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर आप तेल भरवाने जाते हैं, तो आपके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होना अनिवार्य है. पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों से ऐसे वाहनों को पहचाना जाएगा जिनके पास पीयूसीसी नहीं है. सरकारी कर्मचारी भी पेट्रोल पंपों पर गाडियों की जांच करेंगे. जैसे ही आपकी गाड़ी पंप पर पहुंचेगी, सिस्टम तुरंत चेक कर लेगा कि आपका प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया है. सर्टिफिकेट वैध नहीं पाया गया, तो पंप संचालक आपको तेल देने से मना कर देगा.

कैसे चेक करें गाड़ी का बीएस स्‍टैंडर्ड?

आपकी गाड़ी किस किस बीएस स्‍टैंडर्ड की है, यह आप अपनी कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को देखकर पता लगा सकते हैं. आरसी पर लिखा होता है कि आपकी गाड़ी बीएस-4 है या BS-6. यदि आपकी गाड़ी पुरानी (BS-3 या BS-4) है, तो आज दिल्ली जाने के लिए मेट्रो, बस या कैब का इस्‍तेमाल करें. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) की हार्ड कॉपी को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का पीयूसीसी मान्‍य है या एक्‍सपायर हो चुका है. आप vahan.parivahan.gov.in/puc) पर जाकर भी ऑनलाइन अपने पीयूसीसी की वैधता चेक कर सकते हैं.

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Satish Kumar Is A Journalist With Over 10 Years Of Experience In Digital Media. He Is Currently Working As Editor At Aman Shanti, Where He Covers A Wide Variety Of Technology News From Smartphone Launches To Telecom Updates. His Expertise Also Includes In-depth Gadget Reviews, Where He Blends Analysis With Hands-on Insights.
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