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होटल-रेस्टोरेंट बिल में जोड़ रहे LPG चार्ज तो तुरंत ऐसे करें शिकायत, जानें पूरा प्रोसेस

Aman Shanti .In
By Aman Shanti .In On March 30, 2026
1 min read 1.2k views
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LPG Surcharge: ग्राहकों को राहत देने के लिए Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट्स को साफ निर्देश दिए हैं कि वे बिल में अपने आप LPG चार्ज या गैस सरचार्ज जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ना बंद करें. यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें लोगों ने बताया कि खाने के बिल में बिना बताए ऐसे चार्ज जोड़ दिए जाते थे जो मेन्यू कीमत और टैक्स के अलावा होते थे.

अब ग्राहकों के लिए क्या बदला?

नए निर्देशों के मुताबिक, अब किसी भी ग्राहक से इस तरह के अतिरिक्त शुल्क जबरन नहीं वसूले जा सकते. रेस्टोरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कीमत मेन्यू में दिखाई गई है उसमें खाने की पूरी लागत शामिल हो. इसके अलावा केवल टैक्स ही अलग से जोड़ा जा सकता है. यानी अब बिल में फ्यूल चार्ज या इसी तरह के किसी नाम से अतिरिक्त रकम जोड़ना नियमों के खिलाफ माना जाएगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

CCPA के अनुसार, कई जगहों पर रेस्टोरेंट्स ऐसे चार्ज लगाकर नियमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे. नाम बदलकर अलग-अलग तरीके से वही अतिरिक्त फीस वसूली जा रही थी. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर लगातार आ रही शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह सामने आया कि बिल के आखिर में फ्यूल रिकवरी या गैस चार्ज जोड़ दिए जाते थे जिनकी पहले कोई जानकारी नहीं दी जाती थी. Consumer Protection Act 2019 के तहत इस तरह की प्रैक्टिस को अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है क्योंकि इससे पारदर्शिता खत्म होती है और ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है.

अगर बिल में ऐसा चार्ज दिखे तो क्या करें?

अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में आपको इस तरह का चार्ज दिखता है तो आप वहीं पर इसे हटाने के लिए कह सकते हैं. कई मामलों में सिर्फ कहने पर ही बिल ठीक कर दिया जाता है. अगर समस्या बनी रहती है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या संबंधित अधिकारियों तक मामला पहुंचा सकते हैं.

ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत?

अगर होटल-रेस्टोरेंट आपसे गैस सरचार्ज वसूलते हैं तो आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं. आप e-Jagriti पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके बाद आपको इसका जल्द से जल्द निवारण भी कराया जाएगा.

इस नियम के बावजूद टैक्स जैसे GST पहले की तरह लागू रहेंगे. रेस्टोरेंट्स अपने खाने की कीमत खुद तय कर सकते हैं लेकिन उसमें सभी ऑपरेशनल खर्च पहले से शामिल होने चाहिए. बाद में अलग से कोई अतिरिक्त फीस जोड़ना स्वीकार नहीं होगा.

यह निर्देश पहले जारी गाइडलाइंस को और सख्ती से लागू करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है. आने वाले समय में नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है.

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Satish Kumar एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और न्यूज़ पब्लिशर हैं। ये Sarkari Yojana, Technology News और Automobile Updates पर लेख लिखते हैं। इनके लेखों का उद्देश्य लोगों को सही और तेज जानकारी देना है।